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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा : पति को नौकरी से निकलवाने का प्रयास पत्नी की अति क्रूरता

Sun, 16 Jan 2022 01:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 16 Jan 2022 01:30 AM IST
सार

इसको आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया।

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Punjab-Haryana High Court said it is Extreme cruelty of wife trying to get husband fired from job
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पति को नौकरी से निकलवाने का प्रयास पत्नी द्वारा पति पर अति क्रूरता है। इसको आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया।

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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी पत्नी ने झज्जर की अदालत द्वारा पति को मिले तलाक के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया कि याची का  विवाह 2011 में हुआ था और उनका एक बेटा भी हुआ था। उसके पति ने तलाक को लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे मंजूर करते हुए झज्जर की परिवार अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी थी। याची ने कहा कि यह आदेश गलत है। पति उस पर क्रूरता करता था और दहेज मांगता था। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि मामला देखकर पता चलता है कि याची का पति अस्पताल में नौकरी करता है। उसकी नौकरी छुड़वाने के लिए याची ने अपने किसी परिचित से झूठी शिकायत करवाई है। इस प्रकार किसी के रोजगार को छीनने का प्रयास सीधे तौर पर अति क्र्रूरता का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। 

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