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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Order for additional leave for female contractual employees withdrawn.

Chandigarh-Haryana News: महिला संविदा कर्मचारियों की अतिरिक्त छुट्टी का आदेश वापस

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का फैसला वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में 28 जुलाई 2026 को जारी पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की जानकारी दी है। 28 जुलाई के आदेश में महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया गया था।

इसके तहत एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टियां 10 से बढ़ाकर अधिकतम 22 दिन करने का फैसला लिया गया था। यह लाभ निदेशालय के अधीन कार्यरत पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को मिलना था। इनमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, लैबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य महिला संविदा कर्मचारी शामिल थीं। विभाग ने अब यह आदेश प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस. नारायणन की ओर से जारी आदेश की प्रति प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के कमांडिंग अधिकारियों, जिला एवं उपमंडल पुस्तकालयों व विभाग के संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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