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भतीजी से दुष्कर्म मामले में दोषी फूफा को राहत देने से उच्च न्यायालय का इनकार, याचिका खारिज

Sat, 08 Aug 2020 11:45 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 08 Aug 2020 11:45 AM IST
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Punjab Haryana High Court Rejects Bail Petition of Child Rape Accused
प्रतीकात्मक तस्वीर
अपनी 10 साल की मासूम भतीजी से दुराचार करने वाले फूफा को सजा में राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। फूफा ने 10 साल की सजा के खिलाफ अपील की थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिर्या। न्यायालय  ने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार अपील करती तो न्यायालय सजा बढ़ाने पर भी विचार कर सकता था।
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मामला फरीदाबाद का है जहां दोषी फूफा अपनी 10 साल की भतीजी को साथ लेकर जंगल में बकरी के लिए चारा लेने गया था। इस दौरान उसने भतीजी से दुष्कर्म किया। घर पहुंच कर भतीजी ने यह बात अपनी बुआ को बताई। बच्ची ने परिजनों को सारी बात बताई । जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़िता के बयानों में फर्क है।
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उसने पीड़िता से दुष्कर्म नहीं किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि 10- 12 साल की बच्ची के बयानों में मामूली फर्क होने से याचिकाकर्ता का केस मजबूत नहीं होता। उच्च न्यायालय ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में न्यायालय राहत देने की सोच भी नहीं सकता।यदि राज्य सरकार ने अपील की होती तो सजा बढ़ाने पर भी विचार कर सकते थे।
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