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Highcourt: विदेश में लापता हुआ पति, स्थानीय पुलिस को खोजने का आदेश देने पर हाईकोर्ट ने कहा-सही दरवाजा खटखटाओ

Thu, 21 Sep 2023 01:01 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 21 Sep 2023 01:01 PM IST
सार

अमृतसर निवासी महिला ने बताया कि उसका पति 2011 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। वह लगातार याचिकाकर्ता से मिलने आता था और फोन पर संपर्क में था। वह आखिरी बार 2021 में भारत में याची से मिलने आया था और फोन पर उससे फरवरी 2023 में बात हुई थी। इसके बाद से ही याचिकाकर्ता का उसके पति से कोई संपर्क नहीं है।

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Punjab-Haryana High Court rejected petition for investigation case of man disappearance abroad
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति के विदेश में लापता होने के मामले में जांच का निर्देश जारी करने की अपील करते हुए दाखिल पत्नी और बेटी की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश में लापता व्यक्ति के मामले में जांच का अधिकार स्थानीय पुलिस के क्षेत्र में नहीं है और याची को सही दरवाजा खटखटाना चाहिए।
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याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर निवासी महिला ने बताया कि उसका पति 2011 से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। वह लगातार याचिकाकर्ता से मिलने आता था और फोन पर संपर्क में था। वह आखिरी बार 2021 में भारत में याची से मिलने आया था और फोन पर उससे फरवरी 2023 में बात हुई थी। इसके बाद से ही याचिकाकर्ता का उसके पति से कोई संपर्क नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में जांच के लिए पुलिस कमिश्नर व चंडीगढ़ के डीजीपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ।
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हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि स्थानीय पुलिस को यह अधिकार ही नहीं है कि वे विदेश में लापता हुए व्यक्ति के मामले में जांच कर सके। इस मामले में याचिकाकर्ता को एंबेसी की शरण लेनी चाहिए थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया।
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