फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Rejected Appeal Against Life Prisonment

जल रही महिला को नहीं खुद को बचाने की कोशिश की, इसलिए उम्रकैद बरकरार रहेगी: हाईकोर्ट

Tue, 06 Aug 2019 11:35 AM IST
खुशबू गोयल विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 06 Aug 2019 11:35 AM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Rejected Appeal Against Life Prisonment
फाइल फोटो
कर्जदार महिला पर तेल डालकर जलाया और पड़ोसी को देखकर पानी डाल आग बुझाई तो यह महिला को बचाने का नहीं, बल्कि आरोपी ने खुद को बचाने का प्रयास किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार कोर्ट द्वारा सुनाई उम्रकैद के सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए हिसार निवासी जरनैल सिंह ने हिसार सेशन कोर्ट के 25 अक्तूबर 2002 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि महिला पर 16 फरवरी 2000 को तेल डालकर उसको जलाया गया था। इसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसके अंतिम बयान लिए गए।
विज्ञापन


याची ने दलील दी कि जिस पड़ोसी को चश्मदीद बताया गया वह अपने बयान से मुकर चुकी थी और मृतका का पति भी बयान से मुकर चुका है, बावजूद इसके हिसार जिला अदालत ने उसे केवल पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दे उम्रकैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने याची पक्ष और राज्य सरकार की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के पास ऐसा कोई कारण नहीं था न कोई लालच था जो वह कर्ज देने वाले याची को फंसाए। साथ ही उसके अंतिम बयान पर शक करने का कोई कारण कोर्ट के पास नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा उस बयान के आधार पर दोषी करार देना सही है।

याची की ओर से इस पर दलील दी गई कि याची अपने पैसे मांगने गया था और ऐसे में तैश में उसने तेल डाल कर आग लगा दी, लेकिन जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने पीड़िता को बचाने के लिए पानी डाला। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि उसने पीड़िता को नहीं बल्कि खुद को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि पड़ोसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था।

इन्हीं दलीलों के साथ हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए याची को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed