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हाईकोर्ट का सवाल- जेबीटी भर्ती घोटाले में अधिकारियों की पेंशन रोकी तो नेताओं पर मेहरबानी क्यों

Fri, 13 Dec 2019 10:35 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 13 Dec 2019 10:35 AM IST
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Punjab Haryana High Court Raised Question on Pension to Politicians
प्रतीकात्मक फोटो
जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने और नेताओं की पेंशन जारी रखने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब अधिकारियों की पेंशन रोक दी है तो नेताओं पर सरकार मेहरबान क्यों है।
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मामले में एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी राम कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके सभी सेवानिवृत्त लाभ व पेंशन रोकने का फैसला लिया गया है। याची के वकील ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व 56 अधिकारियों को जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया था।
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2013 में कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई थी, जिसके बाद सरकार ने 2015 में सभी अधिकारियों को पेंशन व सेवानिवृत्त लाभ रोकने के आदेश जारी कर दिए थे। अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी कर्मचारी को उसकी पेंशन व सेवानिवृत्त लाभ से नहीं रोका जा सकता। सुनवाई में हरियाणा के एडवोकेट जनरल को कोर्ट में तलब करते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई।
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कोर्ट ने कहा कि जिन नेताओं को सजा हो चुकी है सरकार उनको उनकी पेंशन व सुविधा जेल तक देकर आती है, लेकिन इन अधिकारियों की पेंशन व लाभ रोकने में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अब सभी को नोटिस जारी कर उनकी पेंशन व सुविधाओं की रिकवरी का फैसला लिया है।

सरकार के इस जवाब पर मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक स्थगित करते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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