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पार्किंग के जंजाल से निपटने के लिए तीन माह में तैयार कर लागू करो पार्किंग पॉलिसी: हाईकोर्ट

Sat, 30 Nov 2019 01:08 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 30 Nov 2019 01:08 PM IST
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punjab haryana high court orders regarding parking policy for chandigarh
पार्किंग
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पार्किंग के जंजाल से लोगों को राहत देने के लिए यूटी प्रशासन को तीन माह के भीतर पार्किंग पॉलिसी बनाकर लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस समस्या का स्थाई समाधान जरूरी है, इसीलिए कॉमप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए।
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सुनवाई के दौरान पार्किंग की समस्या के समाधान को लेकर जब पॉलिसी बनाने की बात हुई तो चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन पहले ही इस दिशा में काम कर रहा है और पूरे शहर की सभी तरह की पार्किंग का सर्वे कर लिया गया है। अब सर्वे के आधार पर पॉलिसी बनाई जा रही है।
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प्रशासन की ओर से दी जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने तीन महीनों में इस पार्किंग पॉलिसी को तैयार कर लागू किए जाने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने शहर के सेक्टरों के रिहायशी इलाकों की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। लोग यहां अपना वाहन खड़ा करते हैं, जिससे सड़क पर अन्य वाहनों को समस्या होती है।
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जब चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि पार्किंग पॉलिसी में इसे भी शामिल किया गया है तो हाईकोर्ट ने यह आदेश वापस ले लिया।

विवेक हाईस्कूल को राहत नहीं, ग्रीन बेल्ट में पार्किंग से हाईकोर्ट का इनकार

विवेक हाईस्कूल की ओर से स्कूल के साथ लगती खाली भूमि पर पार्किंग को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई हुई। स्कूल की ओर से बताया गया कि स्कूल के साथ ओपन स्पेस पर पार्किंग के लिए उन्होंने नगर निगम से मंजूरी ली थी, लेकिन अब निगम पार्किंग नहीं बना रहा है।

इस पर चंडीगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि पहले इजाजत जरूर दी गई थी, लेकिन जैसे ही ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट में काम शुरू किया गया तो स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और और कहा कि पार्किंग के लिए 70 वृक्ष काटने पड़ेंगे। पार्किंग का विरोध किए जाने के कारण निगम ने इस ग्रीन और ओपन स्पेस को मेनटेन करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने इस पर स्कूल को कोई राहत नहीं दी।
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