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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court ordered Punjab government to provide documents of sacrilege case to Ram Rahim

Punjab: राम रहीम को उपलब्ध करवाए जाएं बेअदबी केस से जुड़े दस्तावेज, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया आदेश

Mon, 05 Dec 2022 03:01 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 05 Dec 2022 03:01 PM IST
सार

राम रहीम के वकील की तरफ से कहा गया था कि राम रहीम को पंजाब सरकार की तरफ से काफी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों के अभाव में राम रहीम के लिए केस में अपना पक्ष रखने में दिक्कत आ रही है।

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Punjab-Haryana High Court ordered Punjab government to provide documents of sacrilege case to Ram Rahim
राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बेअदबी मामले में चालान और अन्य दस्तावेज सौंपने के आदेश दिए हैं। सरकार को सभी दस्तावेज पेन ड्राइव में राम रहीम के वकील को सौंपने होंगे। इस आदेश के साथ ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी की याचिका का निपटारा कर दिया है।
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राम रहीम ने एडवोकेट आर कार्तिकेय के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए इस मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाने की हाईकोर्ट से अपील की थी। पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव गर्ग ने डेरा मुखी की इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका महज इस केस को लटकाने के लिए दायर की गई है। 
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वहीं, डेरा मुखी ने याचिका में कहा कि उन्होंने पहले इस केस से जुड़े दस्तावेजों की मांग को लेकर फरीदकोट की अदालत में याचिका दाखिल की थी। वहीं पर इस केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसे में उसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी।
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बेअदबी मामले में फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरा मुखी को आरोपी बनाया था और डेरा मुखी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे। प्रोडक्शन वारंट के आदेशों को डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने डेरा मुखी के प्रोडक्शन वारंट के आदेश को रद्द करते हुए जांच के लिए गठित एसआईटी को सोनारिया जेल में जाकर पूछताछ करने का आदेश दिया था।
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