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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court order Haryana government release benefits of military service given 25 years ago

Highcourt: 1998 में दी गई मिलिट्री सेवा का लाभ 6 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को दी सलाह

Sat, 02 Sep 2023 09:26 AM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 02 Sep 2023 09:26 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को लाभ जारी करने का आदेश 25 साल पहले जारी किया गया था और ऐसे में यह राशि तब से सरकार के पास थी और इसका इस्तेमाल हो रहा था।

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Punjab-Haryana High Court order Haryana government release benefits of military service given 25 years ago
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

आपातकाल में दी गई मिलिट्री सेवा का लाभ 25 साल बाद भी जारी करने के आदेश का पालन न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि याची ने इसके लिए 25 साल इंतजार किया है और ऐसे में यदि सरकार की गलती नहीं है तो भी याची ब्याज का हकदार है।
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याचिका दाखिल करते हुए कुरुक्षेत्र निवासी ईश्वर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि आपातकाल के दौरान उसकी मिलिट्री सेवा का लाभ जारी करने का 11 मई 1998 को आदेश जारी किया गया था। आदेश को 25 साल बीत जाने के बावजूद उसे यह लाभ जारी नहीं किया गया, जिसके चलते उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ता को यह लाभ जारी करने के लिए फाइल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद याचिकाकर्ता को यह लाभ जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें एक माह की मोहलत दी जाए। 
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याची ने कहा कि उसे इस लाभ के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ा है जिसके लिए वह ब्याज का हकदार है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को लाभ जारी करने का आदेश 25 साल पहले जारी किया गया था और ऐसे में यह राशि तब से सरकार के पास थी और इसका इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में यदि इस राशि को जारी करने में सरकार की गलती नहीं थी तो भी सरकार को इस पर ब्याज देना होगा और याचिकाकर्ता इसका पूरी तरह से हकदार है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और यह राशि ब्याज सहित याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है।
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