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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court order dismissal of FIR in Misdeed Case

Highcourt: विदेश में बैठे युवक पर दुष्कर्म का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर खारिज करने के आदेश

Sun, 26 Feb 2023 12:54 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 26 Feb 2023 12:54 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं और यह ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामले आने के कारण कोर्ट के लिए सच्चे मामलों में फैसला करना मुश्किल हो जाता है।

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Punjab-Haryana High Court order dismissal of FIR in Misdeed Case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

जिस दिन युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया उस दिन उसके लंदन में होने की बात सामने आने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए इस तरह के मामलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने एफआईआर को खारिज करने का आदेश देते हुए कहा कि ऐसे केसों के कारण कोर्ट का सच्चे मामलों में निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।

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याचिका दाखिल करते हुए बठिंडा निवासी युवक ने बताया कि आरोप के अनुसार उसने 1 फरवरी, 2019 को बठिंडा में पीड़िता से दुष्कर्म किया था। याची ने बताया कि हालांकि जिस दिन का जिक्र किया जा रहा है तब तो वह भारत में ही नहीं था। हाईकोर्ट ने इस बारे में जांच अधिकारी को रिकॉर्ड सौंपने का आदेश दिया था। जांच अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी, 2019 को याचिकाकर्ता लंदन के लिए रवाना हो गया था। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता आरोपों से मुकर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं और यह ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामले आने के कारण कोर्ट के लिए सच्चे मामलों में फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को बरी करने का आदेश जारी किया है।

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