{"_id":"651d038edd8ae788810ae6ac","slug":"punjab-haryana-high-court-order-continuation-on-stay-results-of-joint-eligibility-main-exam-in-haryana-2023-10-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana: संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana: संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की
Wed, 04 Oct 2023 11:47 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 04 Oct 2023 11:47 AM IST
सार
पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है।
विज्ञापन
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की गई संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाई थी जिसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पांच अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम पर रोक लगा दी थी।
यह भी पढ़ें: Chandigarh: जज की हत्यारी महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, समय पूर्व रिहाई की मांग पर होगा विचार
हाईकोर्ट की एकल बेंच के समक्ष संयुक्त पात्रता परीक्षा में बिना दस्तावेजों की जांच के मुख्य परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच और छह अगस्त को होने जा रही परीक्षा पर रोक लगा दी थी। आदेश के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल कर दी थी। सरकार की अपील पर खंडपीठ ने सरकार को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही यह दोनों याचिकाएं विचाराधीन हैं।
विज्ञापन
पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है। मंगलवार को इस मामले में तकनीकी कारणों से बहस नहीं हो सकी। ऐसे में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए सभी मामलों में सुनवाई स्थगित की दी।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: Chandigarh: जज की हत्यारी महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, समय पूर्व रिहाई की मांग पर होगा विचार
विज्ञापन
हाईकोर्ट की एकल बेंच के समक्ष संयुक्त पात्रता परीक्षा में बिना दस्तावेजों की जांच के मुख्य परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच और छह अगस्त को होने जा रही परीक्षा पर रोक लगा दी थी। आदेश के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल कर दी थी। सरकार की अपील पर खंडपीठ ने सरकार को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही यह दोनों याचिकाएं विचाराधीन हैं।
विज्ञापन
पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है। मंगलवार को इस मामले में तकनीकी कारणों से बहस नहीं हो सकी। ऐसे में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए सभी मामलों में सुनवाई स्थगित की दी।