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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की दो टूक: दुर्घटना में ड्राइवर लापरवाह तो भी उसके आश्रित मुआवजे के हकदार
Sun, 24 Apr 2022 12:17 AM IST
निवेदिता वर्मा
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sun, 24 Apr 2022 12:17 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट हादसे के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। चालक की लापरवाही वाहन मालिक और बीमा कंपनी के बीच का मामला है और इसके लिए मृतक चालक के आश्रितों को मुआवजे से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाहन हादसे से जुड़े एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि दुर्घटना में भले ही ड्राइवर लापरवाह रहा हो, लेकिन मृतक ड्राइवर के आश्रितों को मुआवजे से बीमा कंपनी इनकार नहीं कर सकती है।
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याचिका दाखिल करते हुए बीमा कंपनी ने बताया कि 6 फरवरी 2014 को जितेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, परविंदर सिंह, कुलदीप सिंह व हरभजन सिंह इनोवा कार में अमृतसर से दिल्ली जा रहे थे। शाहाबाद से पिपली के बीच एक ट्रक ने अचानक से ब्रेक लगा दी और इनोवा उससे जा टकराई। इस हादसे में हरभजन सिंह को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई।
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ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी की दलील थी कि इनोवा के ड्राइवर ने उचित दूरी नहीं बनाई, यदि ऐसा किया होता तो हादसा टाला जा सकता था। इसके साथ ही ड्राइवर को लापरवाह बताते हुए उसके आश्रितों को मुआवजे से इनकार किया। इनोवा का बीमा करने वाली कंपनी ने मुआवजे की आधी राशि की जिम्मेदारी उस पर डालने का विरोध किया।
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हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में ड्राइवर की लापरवाही साबित करने में ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी नाकाम रही है। हाईकोर्ट ने इनोवा का बीमा करने वाली कंपनी को 30 प्रतिशत व ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को 70 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।
साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट हादसे के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। चालक की लापरवाही वाहन मालिक और बीमा कंपनी के बीच का मामला है और इसके लिए मृतक चालक के आश्रितों को मुआवजे से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।