फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High court Judgement in a Rape Case

केवल दुष्कर्म पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को करार दिया जा सकता है दोषी: हाईकोर्ट

Thu, 16 Apr 2020 01:13 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 16 Apr 2020 01:13 PM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High court Judgement in a Rape Case
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया है कि दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की एक मात्र गवाही पर निर्णय लिया जा सकता है। अगर घटना के बाद पीड़िता लंबे समय तक चुप रहने के बाद शिकायत करती है और उसकी लंबी चुप्पी संदेह पैदा करती है तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सेना के एक जवान को दुष्कर्म के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के खिलाफ पीड़िता की अपील को खारिज करते हुए की। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता का पति सेना में अधिकारी है और पीड़िता खुद भी डॉक्टर है। आरोपी सेना में जवान था और उसके पति के आधिकारिक वाहन चालक था।
विज्ञापन


अपील के अनुसार जब मार्च 2014 में वह गर्भवती थी और अपने पति के आधिकारिक वाहन में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। रास्ते में वाहन चालक जवान द्वारा जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना था कि इस घटना के कारण वह सदमे की स्थिति में चली गई। उसने उस दिन पति के सामने कुछ नहीं बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना के कुछ महीनों बाद, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे टेलीफोन कॉल कर परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी के उत्पीड़न के चलते वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। आखिरकार जनवरी 2015 में, उसने अपने पति को दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई और 6 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed