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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court imposed fine on daughter-in-law she made false allegations of assault

पकड़ा गया बहू का झूठ: सास-ससुर पर लगाया था मारपीट का आरोप, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बहू पर लगाया जुर्माना

Sun, 21 Jul 2024 12:21 PM IST
अंकेश ठाकुर विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Sun, 21 Jul 2024 12:21 PM IST
सार

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने छूठे तथ्यों पर सास और सासुर के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाली एक बहू को कड़ी फटकार लगाते हुए उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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Punjab Haryana High Court imposed fine on daughter-in-law she made false allegations of assault
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहू ने अपने दिव्यांग सास-ससुर पर आरोप लगाया कि ससुर ने दौड़कर छड़ी से पीटा और सास ने उसे बालों से घसीटकर थप्पड़ मारे। जबकि ससुर बैसाखी के सहारे के बिना चल रहा सकता और सास व्हीलचेयर पर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए बहू को फटकार लगाते हुए कहा कि झूठे तथ्यों के सहारे एफआईआर दर्ज करवाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके बाद कोर्ट ने बहू पर एक लाख रुपए का जुुर्माना लगाया और इलाका मजिस्ट्रेट को इस राशि को दिव्यांग पति-पत्नी में बराबर बांटने का आदेश दिया।

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रोहतक निवासी दिव्यांग पति-पत्नी ने अपनी बहू के आरोपों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि उनके बेटे का विवाह 17 जुलाई 2016 को हुआ था और सावन होने के कारण बहू कुछ दिन बाद ही मायके चली गई। बेटा 5 अगस्त को बहू को घर वापस लेकर आया था। इसके बाद दोनों 20 अगस्त को घर छोड़ कर चले गए थे। बहू ने 8 मई 2017 को उनके ऊपर घरेलू हिंसा और दहेेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उनके बेटे का नाम नहीं था। उन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि पैसे हड़पने के लिए बहू ने उनपर उत्पीड़न के आरोप लगाए और केस दर्ज करवाया जबकि वह केवल 12 से 15 दिन ही उनके साथ रही। दोनों ने हाईकोर्ट में 2010 में जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिखाया। इसके अनुसार दोनों 100 प्रतिशत दिव्यांग हैं।
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दोनों खुद को संभालने में सक्षम नहीं, वे क्या उत्पीड़ित करेंगे

हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को पता था कि उसके सास-ससुर की क्या स्थिति है। इसके बावजूद उसने झूठे तथ्यों के आधार पर उन्हें परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कानून लोगों की रक्षा के लिए है, अपने हित के लिए इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोनों याचिकाकर्ता खुद को संभालने तक में सक्षम नहीं हैं, वे कैसे बहू को उत्पीड़ित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बहू को फटकारा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया ।

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