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Highcourt: अलगाववादियों को धन-हथियार उपलब्ध करवाने के आरोपी छात्र को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Thu, 17 Aug 2023 02:17 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 17 Aug 2023 02:17 PM IST
सार

याची के वकील ने कहा कि याची 23 वर्षीय युवा छात्र है। वह कनाडा में आगे पढ़ाई करना चाहता था और वहां उसने प्रवेश भी ले लिया था। जब वह हवाई यात्रा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। 

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Punjab-Haryana High Court granted bail to student accused of providing arms, ammunition to separatists
bail

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने व इसके इशारे पर अलगाववादियों को हथियार, गोला-बारूद, धन मुहैया करवाने के 23 साल के आरोपी छात्र को जमानत दे दी है। याची पर आरोप है कि वह पंजाब में शांति भंग करने के लिए धार्मिक संगठनों व राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए काम कर रहा था।

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तरनतारन निवासी गुरलाल सिंह को मोहाली पुलिस ने 23 अगस्त 2022 को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा था। याचिकाकर्ता पर खालिस्तानी विचारधारा का अनुसरण करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। याची पर आरोप है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर आईएसआई के इशारे पर अलगाववादियों को फंडिंग, हथियारों की सप्लाई व गोला-बारूद उपलब्ध करवाने का काम कर रहा था।
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याची के वकील ने कहा कि याची 23 वर्षीय युवा छात्र है। वह कनाडा में आगे पढ़ाई करना चाहता था और वहां उसने प्रवेश भी ले लिया था। जब वह हवाई यात्रा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। याची ने कहा कि उसका किसी भी प्रकार की किसी अवैध गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में रखा जा रहा है। अभियोजन की दलील है कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। 

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही सबूतों को जब्त कर चुकी है। केस का ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा क्योंकि 22 गवाह में से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है। अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं इसलिए हाईकोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

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