फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High court decision in case of benefits of nri quota to close one for admission

दाखिले के लिए एनआरआई कोटे में करीबी रिश्तेदार को लाभ नहीं दिया जा सकता, खारिज की गई याचिका

Thu, 27 Jun 2019 09:44 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 27 Jun 2019 09:44 AM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High court decision in case of benefits of nri quota to close one for admission
फाइल फोटो
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए एनआरआई कोटे में करीबी रिश्तेदारों को लाभ न देने के पंजाब सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका को खारिज करते हुए दिए। मोहाली निवासी अश्मिता कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे को लेकर एक लंबित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किए थे।
विज्ञापन


इस आदेश में कहा गया था कि एनआरआई और उसके बच्चों के अतिरिक्त उन आवेदकों को भी दाखिला दिया जा सकता है, जिन्हें एनआरआई स्पॉन्सर करे या बेहद नजदीकी रिश्तेदार (फर्स्ट डिग्री रिलेशन) हों। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आवेदक की देखभाल का जिम्मा एनआरआई पर हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची ने कहा कि पंजाब सरकार ने फर्स्ट डिग्री रिलेशन को इस कोटे से बाहर कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने पंजाब सरकार के इस प्रावधान को रद्द करके याची को एनआरआई कोटे के तहत दाखिला दिए जाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतरिम आदेश के तहत राहत मांग रही है, लेकिन यह सरकार का पॉलिसी मैटर है। सरकार चाहे तो इस कोटे में छूट दे सकती है और नियम निर्धारित करने का अधिकार भी उसी के पास है। न्यायालय द्वारा पॉलिसी मैटर में दखल दिया जाना सही नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed