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Punjab: पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब
Mon, 25 Jul 2022 11:39 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 25 Jul 2022 11:39 AM IST
सार
संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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विस्तार
पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी रखी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अवकाश के कारण केवल बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है।
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