{"_id":"59cb6b1c4f1c1bd9538b4a92","slug":"punjab-haryana-hc-ordered-income-tax-ed-to-conduct-probe-in-ram-rahim-dera-properties","type":"story","status":"publish","title_hn":"राम रहीम की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने ED को दिए संपत्ति की जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राम रहीम की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने ED को दिए संपत्ति की जांच के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 27 Sep 2017 02:41 PM IST
विज्ञापन
राम रहीम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
साध्वी रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को संपत्ति की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट में राम रहीम की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने पेश की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जांच कराओ, डेरे में अस्पताल, स्कूल और अन्य इमारतें किसकी इजाजत से बनाई? हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी को भी डेरा की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के आदेश दिए।
हाइकोर्ट ने कहा कि पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। पंजाब और हरियाणा सरकार मुआवजा देने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करें। ये ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कितना नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से की जाएगी या नहीं। सरकारी वकील सत्यपाल जैन ने इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जांच कराओ, डेरे में अस्पताल, स्कूल और अन्य इमारतें किसकी इजाजत से बनाई? हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और ईडी को भी डेरा की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के आदेश दिए।
विज्ञापन
हाइकोर्ट ने कहा कि पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। पंजाब और हरियाणा सरकार मुआवजा देने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करें। ये ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कितना नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से की जाएगी या नहीं। सरकारी वकील सत्यपाल जैन ने इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन
These tribunals will examine if the claims made by ppl are genuine; if it is then how much amount are they entitled: Petitioner's lawyer pic.twitter.com/r78ZlwT5b8
— ANI (@ANI) September 27, 2017