फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana HC demand answer from Punjab-Haryana government on protection in consensual relationship

Highcourt: सहमति संबंध में रह कर सुरक्षा मांगने वालों को लेकर HC ने पंजाब-हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

Thu, 27 Jul 2023 12:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 27 Jul 2023 12:06 PM IST
सार

जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा था कि कई बेंच सहमति संबंध में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है तो कई इसे नैतिक व सामाजिक तौर पर गलत मान कर उनकी याचिका खारिज कर चुकी है। जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया था।

विज्ञापन
Punjab Haryana HC demand answer from Punjab-Haryana government on protection in consensual relationship
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

सहमति संबंध में रहते हुए सुरक्षा मांगने वाले प्रेमी जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट की एकल बेंच के विरोधाभासी आदेशों के चलते इस मामले में गठित की गई खंडपीठ ने अब इस विषय पर हरियाणा व पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दोनों सरकार को इस बारे में 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट में सहमति संबंध में रहने वालों द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं पहुंच रही थी। इन याचिकाओं पर सिंगल बेंच सुनवाई करती थी और इस विषय को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट न होने चलते अगल-अलग आदेश जारी हो रहे थे। ऐसे में मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एकल बेंच ने 21 मई 2021 को इसे चीफ जस्टिस को रेफर करते हुए बड़ी पीठ के गठन का आग्रह किया था। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Chandigarh: आम आदमी पार्टी में कार्यकारिणी का अभाव, सड़क तक आई गुटबाजी, हाईकमान के निर्देश भी दरकिनार
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी और युवक पहले से विवाहित था। उसका पत्नी से विवाद चल रहा था लेकिन तलाक नहीं हुआ था। प्रेमी जोड़े ने परिजनों से जान को खतरा बता कर सुरक्षा की मांग की थी। जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा था कि कई बेंच सहमति संबंध में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है तो कई इसे नैतिक व सामाजिक तौर पर गलत मान कर उनकी याचिका खारिज कर चुकी है। जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले की डिवीजन बेंच को सुनवाई के आदेश दिए थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को उनकी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed