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2200 टीचर्स को बड़ी राहत, प्रमोशन पर रोक हटी, फैसला अभी नहीं

Thu, 11 Aug 2016 09:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 11 Aug 2016 09:44 PM IST
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punjab haryana court big decision on 2200 teachers promotion issue in punjab
कोर्ट
हाईकोर्ट ने 2200 टीचर्स के प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए बड़ी राहत दी है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट ने राहत भरा संकेत देते हुए गत 14 जुलाई को उनके प्रमोशन पर लगाई गई रोक वीरवार को हटा ली।
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हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) द्वारा इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल किए जाने के बाद और हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर दायर याचिका पर अंतिम फैसला लिए जाने के बाद ही प्रमोशन का होना या नहीं होना तय होगा।
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याचिका पर अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी। पंजाब सरकार ने गत 3 जुलाई को लगभग 2200 शिक्षकों के प्रमोशन के आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ करीब एक हजार अन्य शिक्षकों, जिन्हें सरकार ने यह कहते हुए प्रमोशन नहीं दी थी कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से या किसी अन्य राज्य की यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट की डिग्री ली है, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसवंत सिंह ने 14 जुलाई को 2200 शिक्षकों के प्रमोशन दिए जाने के पंजाब सरकार के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही पंजाब सरकार, यूजीसी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उक्त सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने जवाब में कहा था कि उनके द्वारा चलाए जाने वाले कोर्स को यूजीसी की मान्यता प्राप्त है।

जहां तक राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र बनाने का मामला है, उसमें यूजीसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। यूनिवर्सिटीज ने हाईकोर्ट को बताया कि पाबंदी केवल राज्य के बाहर स्टडी सेंटर खोलने को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने उनके डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत राज्य के बाहर स्थित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी, जिन पर कोई पाबंदी नहीं है।


उधर, यूजीसी ने अपने जवाब में कहा कि यूजीसी से 27 जून, 2013 के सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र नहीं खोल सकती। इस पर अब हाईकोर्ट ने कहा है कि यूजीसी विस्तृत जवाब देकर बताए कि क्या यूनिवर्सिटीज सिर्फ अपने गृह राज्य में ही परीक्षा केंद्र बना सकती है या राज्य से बाहर भी। वहीं पंजाब सरकार ने भी हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक और प्रमोशन नहीं करेगी।
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