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कोरोना: पंजाब में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, कार्यक्रमों में लोगों की संख्या भी तय, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Tue, 01 Feb 2022 08:37 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 01 Feb 2022 08:37 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने कोविड बंदिशों को आठ फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब आउटडोर कार्यक्रमों में 1000 और इनडोर में 500 लोगों को हिस्सा लेने की छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में मेडिकल-नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे।

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Punjab government will not open schools and colleges due to Corona
स्कूल बैग टांगे बच्चे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब सरकार ने प्रदेश में कोविड से जुड़ी पाबंदियों को आठ फरवरी तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को जारी नए दिशानिर्देशों के तहत पंजाब में फिलहाल स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रात 10 से सुबह पांच बजे तक का नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। प्रदेश में सरकारी और निजी दफ्तरों में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग की राहत के बाद पंजाब सरकार ने भी आउटडोर में एक हजार और इंडोर में 500 लोगों को एकत्र होने की छूट दी है।

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पंजाब के गृह सचिव ने सभी डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश भेजकर इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। राज्य में कोरोना के केसों में कमी जरूर आ रही है लेकिन मौतें नहीं रुक रहीं हैं। इस वजह से सख्ती बरकरार रखी गई है। नए आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग के लिए कदम उठाने की अनुमति दी गई है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। बार, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्पा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम और जू 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले गए हैं। इनके मुलाजिमों के लिए कोविड की डबल डोज जरूरी कर दी गई है।

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लागू रहेगा फेस मास्क और दो गज दूरी का नियम

इन दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थलों, कार्य के स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके साथ छह फुट (2 गज) की सामाजिक दूरी का नियम भी लागू रहेगा, जिसे दुकानदारों को अपने ग्राहकों पर भी लागू करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और दोषी को जुर्माना भुगतना होगा। 

जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की फिर से व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा बाजारों, कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में कामकाज के घंटे सीमित करने की सलाह भी दी गई है। सार्वजनिक स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी कार्यस्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर नियमित सैनिटाइजेशन करने को भी कहा गया है।

वैक्सीनेशन के बिना सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन
राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 15 जनवरी से पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोविड के नए रूप ओमिक्रॉन के कारण आकस्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अब तक कोविड के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। 

विभिन्न प्रतिबंध 15 जनवरी से लागू किए जाएंगे। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों-सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थल मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बाजार और अन्य समान स्थानों पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालयों, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंकों में केवल पूर्ण वैक्सीनेडेट व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही प्रवेश मिलेगा। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में भी केवल पूर्ण वैक्सीनेडेट व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही एंट्री मिलेगी। 

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