Punjab News: पंजाब में पंचायतें भंग, प्रबंधक संभालेंगे चार्ज, इसी साल के आखिर में होंगे चुनाव
पंजाब में पंचायतों की कुल संख्या 13268 हैं, जिनमें चुनाव कराया जाना है। पंचायतों को भंग करने का फैसला राज्य सरकार ने पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन राज्यपाल की अनुमति से लिया है।
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पंजाब सरकार ने राज्य में आगामी पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के चुनाव के मद्देनजर सभी पंचायतों को भंग कर दिया है। शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की चुनाव शाखा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही सरकार ने पंचायतों के लिए प्रबंधक नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जो नई चुने जाने वाली पंचायत के कार्यभार ग्रहण करने तक पंचायतों के सभी कार्य और शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तीय आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में विभाग के निदेशक और पंचायत-सह-विशेष सचिव को कनिष्ठ अभियंताओं, सामाजिक शिक्षा व पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारियों में से उपलब्ध अधिकारियों को भंग की गई पंचायतों के प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार दिया है। राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर, 2023 से पहले और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर 2023 से पहले करा लिए जाएंगे।
पंजाब में 13268 पंचायतें
पंजाब में पंचायतों की कुल संख्या 13268 हैं, जिनमें चुनाव कराया जाना है। पंचायतों को भंग करने का फैसला राज्य सरकार ने पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन राज्यपाल की अनुमति से लिया है। वहीं, प्रबंधक/प्रशासक नियुक्त करने का फैसला, संबंधित पंचायतों के रिकॉर्ड को सहेज व सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। नियुक्त किए जा रहे प्रबंधकों को विभाग की ओर से 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा कर पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोफार्मा भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।