{"_id":"5e3b0e308ebc3ee5ee52d000","slug":"punjab-government-increased-its-share-in-new-pension-scheme","type":"story","status":"publish","title_hn":"नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पंजाब सरकार ने मासिक योगदान 4 फीसदी बढ़ाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पंजाब सरकार ने मासिक योगदान 4 फीसदी बढ़ाया
Thu, 06 Feb 2020 12:19 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 06 Feb 2020 12:19 AM IST
विज्ञापन
पंजाब सरकार।
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
खराब वित्तीय हालत के कारण कर्मचारियों पर लगाए जा रहे विभिन्न तरह के प्रतिबंधों के बीच पंजाब सरकार ने उन कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है जिन पर नई पेंशन योजना लागू होती है। राज्य सरकार ने नई पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। वहीं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के प्रावधान भी कर दिए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
विज्ञापन
यह सर्कुलर वित्त विभाग की पेंशन पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन ब्रांच की ओर से जारी किया गया है। इसके अनुसार विभाग के 2006 और 2011 के उन नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है। इसके तहत निर्धारित किया गया था कि कर्मचारी अपनी बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी हिस्सा देंगे और इतना ही हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब पंजाब सरकार ने नई पेंशन स्कीम के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए अपने मासिक शेयर को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। कर्मचारियों की ओर से अपने बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी हिस्सा ही दिया जाएगा।
विज्ञापन
1 जनवरी, 2004 से मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने एनपीएस (न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूट्री पेंशन स्कीम) के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट देने फैसला किया है। इस संबंध में बुधवार को जारी वित्त विभाग के पत्र के अनुसार यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए हैं और जो नई पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं। इस लाभ का फैसला 1 जनवरी, 2004 से ही लागू किया गया है। एक अन्य फैसले में वित्त विभाग ने 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी जो नई पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं, के लिए एक्स ग्रेशिया की सुविधा का एलान किया है।
विज्ञापन
20 फरवरी से पंजाब विधानसभा का सत्र
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। 28 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 25 को बजट पेश किया जाएगा। पंद्रहवीं विधानसभा को इसके ग्यारहवें सत्र के लिए राज्यपाल ने 20 फरवरी को सुबह 11 बजे पंजाब विधानसभा हॉल, चंडीगढ़ में बुलाया है।