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सरकार ने दिया एक और मौका : 15 अप्रैल तक वाहनों में लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इसके बाद कटेंगे चालान

Sat, 13 Mar 2021 01:49 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 13 Mar 2021 01:49 AM IST
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Punjab Government Giving The Chance To Install High Security Number Plate till April 15
प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब सरकार ने लोगों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का एक और मौका दिया है। एक माह में लोग अपने अपने वाहनों में यह नंबर प्लेट लगा सकते हैं। इस बार चूकने पर वाहनों के चालान कटेंगे। पिछले आठ महीनों में लगभग 13 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्या में वाहनों पर ये प्लेट नहीं लगी है। 

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पंजाब सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 15 अप्रैल तक का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले  वाहनों का चालान कटेगा। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि इस समय राज्य में 102 केन्द्रों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं। इन केन्द्रों पर वाहन मालिक मोबाइल एप्लीकेशन ‘एचएसआरपी पंजाब’ या फिर वेबसाइट www.Punjabhsrp.in से अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन समय लेकर और फीस की अदायगी कर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। प्लेट लगवाने की तारीख आप हेल्पलाइन नंबर 7888498859 और 7888498853 पर कॉल सुनिश्चित कर सकते हैं।
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मंत्री ने बताया कि घर में भी प्लेट लगवाने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दो और तीन पहिया वाहन मालिकों को 100 रुपए और चार पहिया व इससे अधिक के मालिकों को 150 रुपए देने पड़ेंगे। राज्य परिवहन कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि एचएसआरपी के इस्तेमाल से गुम और चोरी की गाड़ियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। दरअसल, अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को नहीं लगवाया गया तो वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रिंट करना संभव नहीं होगा।
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उन्होंने कहा कि अब एचएसआरपी फिटमेंट डाटा सीधे तौर पर एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) की ‘वाहन एप्लीकेशन’ के साथ जोड़ है, जिससे धोखाधड़ी/गैर-कानूनी आरसी की छपाई को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि भारत में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। पंजाब में भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरसी को प्रिंट नहीं करवाया जा सकेगा। पंजाब में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें फिक्स करवाए बिना आरसी प्रिंट नहीं करवाई जा सकेगी।

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