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Punjab News: फगवाड़ा गन्ना मिल चलाने की अनुमति, पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना
Sun, 27 Nov 2022 09:46 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 27 Nov 2022 09:46 PM IST
सार
समिति गन्ना मिल में आने वाले गन्ने, शुगर रिकवरी और उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण निगरानी रखेगी और किसानों को गन्ने का 15 दिन में भुगतान संबंधी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को सौंपेगी। गन्ना आयुक्त इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे और यदि मिल समझौते के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करती तो मिल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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गन्ना
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब सरकार ने रविवार को फगवाड़ा की गोल्डन संधर मिल्स लिमिटेड को 20 फरवरी, 2023 तक चलाने की मंजूरी दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह गन्ना मिल चलाने का फैसला लिया गया है। स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा होल्ड ऑन ऑपरेशन के दौरान यह मिल निर्धारित शर्तों पर चलाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि इस मिल से संबंधित किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। इस समिति में एसडीएम फगवाड़ा, प्रोजेक्ट अफसर (गन्ना) जालंधर, सहायक आयुक्त (आबकारी) कपूरथला रेंज, डीसीएफए (आंतरिक जांच संस्था) कपूरथला, सहायक गन्ना विकास अधिकारी शहीद भगत सिंह नगर, भाकियू (दोआबा) के किसान नेता सतनाम सिंह साहनी और कृपाल सिंह मूसापुर शामिल होंगे।
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धालीवाल ने बताया कि यह समिति गन्ना मिल में आने वाले गन्ने, शुगर रिकवरी और उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण निगरानी रखेगी और किसानों को गन्ने का 15 दिन में भुगतान संबंधी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को सौंपेगी। गन्ना आयुक्त इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे और यदि मिल समझौते के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करती तो मिल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और गन्ने को अन्य मिलों को आवंटित कर दिया जाएगा।
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