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पंजाब सरकार ने होटल, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में फिर से बार खोलने की अनुमति दी

Tue, 10 Nov 2020 07:00 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 10 Nov 2020 07:00 PM IST
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Punjab Government allows the reopening of bars in hotels, shopping malls, and multiplexes
सांकेतिक तस्वीर।

पंजाब सरकार ने मंगलवार को राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में होटल, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में बार खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूबे में कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्थित होटल, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर लागू मानक निर्देश के पालन को सुनिश्चित करना होगा।

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इससे पहले राज्य सरकार ने आठ जून, 2020 को पंजाब के कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं व शॉपिंग मॉल आदि खोलने की इजाजत दी थी। इसमें यह शर्त लगाई गई थी कि आबकारी विभाग के लाइसेंस के अनुसार रेस्टोरेंटों और होटलों के कमरों में शराब परोसी जा सकती है लेकिन बारों को अगले दिशा निर्देश तक बंद रखने को कहा गया था।
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16 नवंबर से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज
पंजाब में 16 नवंबर से सभी कॉलेज-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संथान खुल जाएंगे। मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च और तकनीकी संस्थानों को भी खोला जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही संस्थानों को खोले जाने की अनुमित मिली है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं नौ नवंबर से ही शुरु हो गईं हैं। 
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राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत यह फैसला लिया है। 16 नवंबर से खुलने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों के प्रशासकीय विभागों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को शिक्षण संस्थान खोलने के दिशा निर्देश जारी किए थे।
 इन निर्देश के मुताबिक शोधार्थी, विज्ञान और तकनीकी के स्नातकोत्तर छात्रों की पढ़ाई में प्रयोगशाला और प्रैक्टिकल की जरुरत होती है, ऐसे छात्रों के लिए संस्थान खोलने की अनुमति सरकार ने दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इन्हीं दिशा-निर्देश का पालन करते हुए पंजाब सरकार ने गत 12 अक्तूबर को सूबे में 15 अक्तूबर के बाद उच्च शैक्षिक संस्थानों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए थे।



 

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