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पंजाब: पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में सौंपा अपनी संपत्ति का ब्योरा, जमानत छह जनवरी तक बढ़ी

Sat, 09 Oct 2021 11:26 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 09 Oct 2021 11:26 AM IST
सार

आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में अपनी संपत्ति का ब्योरा सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने सैनी की जमानत को जारी रखा। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।

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Punjab Former DGP Sumedh Singh Saini submitted details of his property in High Court
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी संपत्ति का ब्योरा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पेश कर दिया। सैनी ने कहा कि विभाग को पूरी संपत्ति के बारे में बताया गया था। हाईकोर्ट ने इसे रिकार्ड पर लेते हुए सैनी की जमानत को जारी रखते हुए सुनवाई छह जनवरी तक स्थगित कर दी। पूर्व डीजीपी के वकील संत पाल सिद्धू ने बताया कि सैनी ने जो भी संपत्ति बेची है वह विभाग को जानकारी देकर ही बेची है और आईटीआर हाईकोर्ट में सौंप दी। वहीं पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस पेश हुए।

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यह है मामला 
इस मामले में सैनी को दी हुई अंतरिम जमानत के आदेश वापस लेने की मांग विजिलेंस ब्यूरो हाईकोर्ट से पहले ही कर चुका है। उस मांग पर हाईकोर्ट ने सैनी को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सैनी को अंतरिम जमानत देते हुए सात दिन में जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। 
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हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप सैनी 18 अगस्त की रात को विजिलेंस ऑफिस पहुंचे। जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को अवैध बता उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। विजिलेंस का कहना था कि सैनी को अन्य एफआईआर में गिरफ्तार किया था, ऐसे में सैनी को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने सैनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया किया था।

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