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ड्रग रैकेट: निरंजन सिंह केस फिर दूसरी बेंच को रेफर

Fri, 27 Mar 2015 12:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 27 Mar 2015 12:11 PM IST
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punjab drug racket: niranjan shah case refered to other bench

पंजाब में ड्रग रैकेट मामले की जांच कर रहे ईडी के सहायक निदेशक निरंजन सिंह के तबादला आदेश के खिलाफ दायर याचिका मामले में महज आठ दिनों में वीरवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एक और बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

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ऐसे में अब मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया गया है। इससे पहले बीते 18 मार्च को जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की डिवीजन बेंच में से जस्टिस सिद्धू ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
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यह मामला वीरवार को सुनवाई के लिए जस्टिस हेमंत गुप्ता की डिवीजन बेंच के पास आया। इस बेंच ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दूसरी बेंच के पास रेफर करने के लिए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। अब सुनवाई 30 मार्च को होने की संभावना है।
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अदालत से तबादला आदेश लागू करने की अपील

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ईडी मुख्यालय दिल्ली केसहायक निदेशक दिलीप कुमार यादव ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि पंजाब में दो अफसर भेजे जा चुके हैं। वे अपनी पुरानी जगहों से रिलीव हो चुके हैं। एक अधिकारी दिल्ली मुख्यालय व दूसरा श्रीनगर शाखा से आया है।

इसके अलावा निरंजन सिंह के साथ काम कर रहे एक अन्य अधिकारी अभी भी पंजाब में ही हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भी एक बड़ा अधिकारी लगाया जा चुका है। ऐसे में निरंजन सिंह को पंजाब से कोलकाता ट्रांसफर के आदेश को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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