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हाईकोर्ट से नोटिस, एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती क्यों नहीं?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 09 Dec 2015 03:36 PM IST
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के एडेड कॉलेजों को नोटिस भेजकर शिक्षक भर्ती मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की ओर से शिक्षा सचिव, वित्त सचिव और डीपीआई कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है। मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने और समय मांगा है।
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हालांकि सरकार ने भरोसा जताया है कि शिक्षकों की भर्ती पर पूर्व में जारी आदेश का अनुपालन जल्द किया जाएगा। इस आश्वासन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई आठ फरवरी तक स्थगित कर दी है।
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अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर उक्त अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। सरकार ने कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पड़े 1925 पदों पर तीन चरणों में नियुक्ति का आश्वासन पिछले साल हाईकोर्ट को दिया था।
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इसी मामले में याची डॉक्टर भगवंत सिंह ने एडवोकेट समीर सचदेवा के माध्यम से अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट को दिए आश्वासन के मुताबिक मार्च 2015 तक 484, मार्च 2016 तक 484 और मार्च 2017 तक 957 पद नियमित तौर पर भरे जाने थे।
अवमानना याचिका में कहा गया था कि इस आदेश केविपरीत मार्च 2015 तक केवल 109 पदों पर ही नियुक्तियां की गईं, वह भी ठेका आधार पर। यह भी बताया कि पिछले साल 23 सितंबर को पंजाब मंत्रिमंडल नियमित नियुक्तियां करने को मंजूरी दे चुका था। बावजूद इसके नियमित भर्ती नहीं की गई, यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।