पंजाब सरकार ने रद्द किया SYL प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण
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सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर सुप्रीम कोर्ट केफैसले केबाद गरमाई राजनीति के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एसवाईएल नहर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त (डी नोटिफाई) कर दिया है।
यह भूमि अब तक पंजाब सरकार के पास थी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने यह फैसला भी लिया है कि अधिग्रहण रद करने के बाद यह सारी भूमि उनके मालिकों/वारिसों/कानूनी मालिकों को बिना किसी लागत के मुफ्त में ही लौटा दी जाएगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय मामलों व मीडिया सलाहकार हरचरन सिंह बैंस ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहण रद किए जाने संबंधी मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसकेबारे में जरूरी आदेश भी जारी किए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने की। बीते मार्च माह में पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल का मुद्दा उस समय गरमा गया था, जब दोनों राज्यों की विधानसभाओं के सत्र चल रहे थे।
हरियाणा की ओर से विधानसभा में एसवाईएल के पानी को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव के जवाब में पंजाब सरकार ने भी हरियाणा को पानी नहीं देने का एलान करने के साथ ही अपने क्षेत्र में बनी एसवाईएल नहर को मिट्टी से पाट दिया था।
उस समय पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र में ही बिल पास कर दिया था कि एसवाईएल नहर के लिए किसानों से ली गई भूमि का अधिग्रहण रद कर उसे किसानों को लौटा दिया जाएगा। मंगलवार को पंजाब कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी।