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Punjab: स्टांप ड्यूटी में छूट अब 15 मई तक, रामदास कस्बा बनेगा ब्लॉक, पढ़ें- कैबिनेट के फैसले

Fri, 28 Apr 2023 09:06 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Fri, 28 Apr 2023 09:06 PM IST
सार

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर जिले में नया ब्लॉक रामदास बनाने की सहमति दे दी है। अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक से 75 ग्राम-पंचायतों को अलग कर एक नया ब्लॉक रामदास बनाया जाएगा।

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Punjab cabinet extends stamp duty exemption on registries till May 15
पंजाब कैबिनेट की बैठक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पंजाब कैबिनेट ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को राज्य में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर लागू स्टांप ड्यूटी और फीस में 2.25 प्रतिशत की छूट की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी है। लुधियाना स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने व्यापक जनहित में 15 मई तक जमीन/संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क में छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस योजना को पहले 31 मार्च तक लागू किया था और लोगों का भारी समर्थन मिलने के बाद इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। अब इस तिथि को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। कैबिनेट ने रक्षा सेवा कल्याण विभाग पंजाब की वर्ष 2021-22 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है।
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कृषि मुद्दों पर विशेषज्ञों की सेवाएं लेगी सरकार
कैबिनेट ने पर्यावरण में सुधार, गिरते भूजल स्तर को रोकने, किसानों को गेहूं-धान फसल चक्र से निकालने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएं लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन विशेषज्ञों की सेवाएं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ली जाएगी ताकि राज्य के किसानों के हित में अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

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रामदास कस्बे को नया ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर जिले में नया ब्लॉक रामदास बनाने की सहमति दे दी है। अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक से 75 ग्राम-पंचायतों को अलग कर एक नया ब्लॉक रामदास बनाया जाएगा। इसके निर्माण से इन 75 गांवों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नए बने ब्लॉक के मामलों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।

ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी में सात पद सृजित करने की स्वीकृति
कैबिनेट ने जनहित में ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला (आयुर्वेद) में 7 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती से लैब के कामकाज में सुविधा होगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा और आयुर्वेदिक दवाओं के निरंतर परीक्षण में वृद्धि होगी जिससे राज्य सरकार के आयुर्वेदिक अस्पतालों, औषधालयों और अन्य को दवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कदम से राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ड्रग लैबोरिटरियों में अब पक्के मुलाजिमों की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है।

पीएयू के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू
कैबिनेट ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के मास्टर कैडर के वेतनमान में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह शिक्षक लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने इस मांग को स्वीकृति देते हुए एक जनवरी, 2016 से पीएयू में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान अप्रैल, 2023 से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के साथ पीएयू के शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में गडवासू और पीटीयू के शिक्षकों की मांगों को भी पूरा कर दिया जाएगा।

एजी ऑफिस में ग्रुप-ए के अफसरों की सेवाएं होंगी नियमित
कैबिनेट ने ‘दा पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप-ए) सर्विस रूल्स-2023’ के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सेवा नियमों के बनने से एडवोकेट जनरल के दफ्तर में कार्यरत ग्रुप-ए के अधिकारियों की सेवाएं नियमित की जा सकेंगी।

कैदियों की अग्रिम रिहाई के लिए केस भेजने को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद छह उम्रकैदी, जिन्होंने समय से पहले रिहाई की मांग की है, की रिहाई संबंधी प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन विशेष छूट/समय से पहले रिहाई के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को विचार/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के एक भाग के रूप में श्रेणी-6 में आने वाले 14 उम्रकैदी जिन्होंने समय से पहले रिहाई की मांग की है, के प्रस्ताव भेजने की भी मंजूरी दे दी है।

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