फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab cabinet approves to set up compressed biogas plant in Patiala

पटियाला में पराली से बनेगी कंप्रेस्ड बायो गैस, सीबीजी प्लांट की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

Thu, 17 Dec 2020 08:55 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 17 Dec 2020 08:55 PM IST
विज्ञापन
Punjab cabinet approves to set up compressed biogas plant in Patiala
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पटियाला के रखड़ा में बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह प्लांट इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) स्थापित करेगा। वहीं इसकी स्थापना में शुगरफेड भी सहयोग करेगा।

विज्ञापन


प्लांट में बायो गैस के उत्पादन में पराली का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की इस पहले पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी आएगी। वहीं जैविक खाद के उत्पादन से मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाया जाएगा।

विज्ञापन

 


मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट की स्थापना के लिए आईओसीएल को मुहैया करवाई जाने वाली बंद चीनी मिल की 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन के संबंध में लैंड लीज समझौते समेत सभी नियमों और शर्तों का निपटारा करने के अधिकार भी सहकारिता मंत्री को सौंप दिए हैं। सहकारिता मंत्री को मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ लीज के नियम और शर्तों के बारे फैसला लेने का अधिकार सौंपा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन


सालाना 75 हजार टन जैविक खाद होगी पैदा
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार सीबीजी प्लांट की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होगा। प्लांट में 30 टन सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गैस) उत्पादन की क्षमता होगी और इसकी प्रतिदिन फीड स्टॉक क्षमता करीब 300 टन पराली होगी।

यह प्लांट लगभग 75,000 टन सालाना जैविक खाद भी उत्पादित करेगा। वहीं कंप्रेस्ड बायो गैस पर्यावरण अनुकूल है। इससे ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में 98 फीसदी की गिरावट आने की संभावना है। यह प्लांट जैविक ईंधनों पर निर्भरता को घटाने में सहायता करेगा। प्रस्तावित प्लांट से उत्पादित कंप्रेस्ड बायो गैस की बिक्री से जीएसटी से राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी के सेवा नियमों में संशोधन
अमृतसर और पटियाला में सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज को और ज्यादा कुशल बनाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक अन्य कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने इन संस्थाओं में फैकल्टी के मौजूदा सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पंजाब मेडिकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब मेडिकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम -2020, पंजाब डेंटल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब डेंटल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम -2020, पंजाब नर्सिंग शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब नर्सिंग शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (पहला संशोधन) नियम -2020 में संशोधन को हरी झंडी दे दी है।

मेडिकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में संशोधन से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के लिए रास्ता साफ होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed