फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Assembly Passed The Punjab Excise Amendment Bill-2021

पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित : जहरीली शराब से मौत पर दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा, 25 लाख तक का जुर्माना

Tue, 09 Mar 2021 09:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 09 Mar 2021 09:54 PM IST
विज्ञापन
Punjab Assembly Passed The Punjab Excise Amendment Bill-2021
प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब विधानसभा में मंगलवार को जिन आठ बिलों को पारित किया गया, उनमें द पंजाब एक्साइज संशोधन बिल-2021 भी शामिल है। इसके तहत सूबे में जहरीली शराब पीने से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा या उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

विज्ञापन


इस बिल में किए गए अन्य प्रावधान में यह भी साफ किया गया है कि अगर जहरीली शराब पीने के कारण कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो ऐसे मामले में शराब विक्रेता को कम से कम छह साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति घायल या गंभीर अस्वस्थ होता है तो ऐसे मामले में शराब विक्रेता को एक साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। 
विज्ञापन


इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जहरीली शराब से किसी को नुकसान नहीं भी हुआ तो भी ऐसी शराब बेचने वाले को छह महीने कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पंजाब के तीन जिलों अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed