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हरियाणा: 20 साल के दूल्हे और 16 की दुल्हन ने निकाह कर मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात 

Sat, 05 Jun 2021 12:03 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 05 Jun 2021 12:03 PM IST
सार

मेवात के रहने वाले जोड़े ने याचिका दायर की थी। लड़की के पिता ने लड़के पर अगवा करने का मामला दर्ज करवाया था। हरियाणा सरकार ने भी इस याचिका का विरोध किया था।  
 

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Punjab and Haryana Highcourt has dismissed a petition seeking protection by 20 year old boy 
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

20 साल के लड़के द्वारा 16 साल की लड़की से निकाह करने के बाद सुरक्षा के लिए दाखिल याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका कुछ और नहीं बल्कि लड़की के पिता द्वारा दर्ज आपराधिक मामले में राहत पाने का आधार बनाने का प्रयास है।

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मेवात निवासी जोड़े ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि लड़का 20 साल का है और लड़की 16 साल की है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उन्होंने निकाह किया है। याची ने कहा कि उनके घरवाले इस शादी से खुश नहीं है और ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 
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याचिका का विरोध करते हुए लड़की के पिता ने कहा कि यह निकाह सही नहीं है और उसकी बेटी केवल 15 साल की है। पिता ने कहा कि लड़के ने उनकी लड़की को अगवा किया है और इसको लेकर उसने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। हरियाणा सरकार ने भी याचिका का विरोध करते हुए सुरक्षा की मांग खारिज करने का समर्थन किया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि लड़की के पिता द्वारा दर्ज मामले के बाद यह याचिका दाखिल की गई है, जो मामले में राहत मिलने का आधार बनाने का प्रयास है। 

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