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गमाडा टीम पर हमले के मामले में SSP मोहाली तलब, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

Thu, 02 Mar 2017 09:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 02 Mar 2017 09:53 AM IST
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Punjab and haryana highcourt, Gmada, Mohali SSP, chandigarh news
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
मोहाली के सियोंक में अवैध कालोनियों का निर्माण रोकने के आदेश का पालन करने गई गमाडा की टीम पर हमले के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को तलब किया है। अदालत ने एसएसपी को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। गमाडा की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उनकी टीम पर पथराव किया गया था, जिसके चलते वे फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। 
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गमाडा की ओर से सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि सियोंक में एक अवैध कालोनी है, जिसके बिल्डर के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब इस तरह की हरकत की गई हो पहले भी एक ऐसा ही मामला दर्ज है।  हालांकि अभी तक अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका है। गमाडा ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जिस तरह हरियाणा में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) को के पास अलग से पुलिस फॉर्स उपलब्ध होती है, ठीक उसी तर्ज पर गमाडा को भी ऐसी ही सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए।
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इस पर हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मोहाली की माजरी तहसील के सियोंक गांव में बनाई जा रही अवैध कालोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया गया था कि कालोनी बनाने वाले बिल्डर के पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही ऐसी कोई अनुमति ली गई है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सियोंक में कोई भी अवैध कालोनी बनाये जाने पर रोक लगाते हुए गमाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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