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पीएम की भतीजी के पर्स चोरी का मामला एक दिन में सुलझ सकता है तो बाकी मामलों में ढील क्यों: हाईकोर्ट

Thu, 05 Mar 2020 01:29 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 05 Mar 2020 01:29 AM IST
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Punjab and Haryana High Court strict comment in the case of fraud
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

जब प्रधानमंत्री की भतीजी का बैग छीनने वाले व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे के भीतर ढूंढ सकती है तो आपकी जांच इतनी धीमी क्यों? क्या हर मामला विशेष व्यक्ति से जुड़ा होना जरूरी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका की मांग पर सुनवाई के दौरान की।

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हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस से उम्मीद होती है कि वह जल्द से जल्द सबूत जुटाए और केस को मजबूती से पेश करे। लेकिन इस मामले की जांच में पुलिस अयोग्यता की एक मिसाल कायम करने पर तुली हुई है। दिल्ली पुलिस ने प्रधान मंत्री की भतीजी का बैग छीनने वाले को केवल 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अगर आप सही जांच नहीं कर सकते तो हम यह जांच अन्य एजेंसी को देने पर विचार कर सकते हैं।
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यह मामला दिल्ली में एक फर्जी वेबसाइट नौकर डॉट कॉम के सहारे टेलीकाम कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये का फर्जीवाड़ा से जुड़ा है। जब कुछ व्यक्ति नौकर डॉट कॉम के माध्यम से नियुक्ति पत्र लेकर भारती एयरटेल के कार्यालय पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। भारती एयरटेल ने इस मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी। 

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हाईकोर्ट ने गिनाई पुलिस की नाकामियां

जब इस मामले में याची ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को नाकामी का मिसाल बताया। कोर्ट ने कहा कि एक छोटी से चोरी होने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है लेकिन लाखों रुपये के फर्जीवाड़े के इस मामले में पुलिस की जांच हैरान करने वाली है।

इस मामले में वेबसाइट कंपनी कैसे बनी, वेबसाइट कैसे बनी, कंपनी के एक 7वीं पास कर्मचारी के नाम से बैंक में खाता खोला गया और कंपनी की सारा लेनदेन इसी खाते में होता था, पैसे कौन निकालता था। जो मोबाइल नंबर वेबसाइट कंपनी प्रयोग करती थी, उसे कैसे जारी किया गया जबकि जिसके नाम वह सिम कार्ड दिखाया जा रहा है, उस व्यक्ति का कहना है कि उसने सिम खरीदा ही नहीं। 

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई विषय है जिनकी जांच हो सकती है। लेकिन पुलिस जांच नहीं करने का मन बना चुकी है। सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और मामले में मुख्य आरोपी को गुरुग्राम कोर्ट जमानत दे चुकी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने अब केस का रिकार्ड और जांच की रिपोर्ट तलब कर ली है।

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