फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court stays on arrest of journalist Deepak Chaurasia

Haryana: पत्रकार दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें- क्या है सात साल पुराना मामला

Fri, 11 Nov 2022 06:44 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 11 Nov 2022 06:44 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और याची को 17 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही उसकी अर्जी के निपटारे तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court stays on arrest of journalist Deepak Chaurasia
पत्रकार दीपक चौरसिया। - फोटो : @DChaurasia2312

विस्तार

गुरुग्राम के पालम विहार में 20 मार्च 2015 को दर्ज आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की एफआईआर में 20 अक्तूबर को अदालत में पेश न होने चलते पत्रकार दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी के वारंट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की छूट भी दी है।

विज्ञापन


दीपक चौरसिया ने एडवोकेट अनिल मेहता के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। याची ने बताया कि दो जुलाई 2013 को शिकायतकर्ता के घर आसाराम बापू आए थे। इस दौरान घर में कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने उसके घर के कार्यक्रम की वीडियो को एडिट कर आसाराम बापू की छवि धूमिल करने का आरोप लगा याची के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। 
विज्ञापन


शिकायत के अनुसार इन वीडियो को एडिट कर ब्रॉडकास्ट किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई और कई बार एसआईटी बदली गई। इस मामले में एफआईआर को कानून का दुरूपयोग बता इसे रद्द करने की दीपक चौरसिया की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रायल के दौरान 20 अक्तूबर को दीपक चौरसिया अदालत में पेश नहीं हो सके थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि वह 28 अक्तूबर को बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट हुआ था और तीन नवंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को 17 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही उसकी अर्जी के निपटारे तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed