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Haryana News: 6600 कांस्टेबल की भर्ती पर 19 सितंबर तक जारी रहेगी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक

Sat, 10 Sep 2022 12:42 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 10 Sep 2022 12:42 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 19 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं।

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Punjab and Haryana High Court stay on recruitment of constable will continue till Sept 19
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ा दिया है। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 

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परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो राज्य सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि कितने ऐसे आवेदक हैं जो एक ही शिफ्ट में परीक्षा में बैठे थे और उनके उत्तर एक जैसे थे। 
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इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 19 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं।

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