{"_id":"617c57e335e4ec052949e0a9","slug":"punjab-and-haryana-high-court-issued-notice-to-punjab-govt","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: पुलिस के सहयोग से हथियारों के दम पर गुरुद्वारा साहिब पर कब्जे का आरोप, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़: पुलिस के सहयोग से हथियारों के दम पर गुरुद्वारा साहिब पर कब्जे का आरोप, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
Sat, 30 Oct 2021 01:58 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 30 Oct 2021 01:58 AM IST
सार
पुलिस के सहयोग और हथियारों के बल पर गुरुद्वारा साहिब पर कब्जे का एक शख्स ने आरोप लगाया। व्यक्ति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका भी दायर की। मामला तरनतारन जिले के पत्ती का है।
विज्ञापन
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब के तरनतारन के पत्ती में स्थित गुरुद्वारा श्री भाथ साहिब पर पुलिस के सहयोग से हथियारों के दम पर कब्जे का आरोप लगाते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए नरबीर सिंह ने बताया कि वह अपने जन्म से गुरुद्वारा साहिब में सेवा करते आ रहे हैं। उनका पूरा परिवार गुरुद्वारा में सेवा करता है और यह गुरुद्वारा बड़ी संख्या में श्रद्घालुओं की आस्था का केंद्र है। 16 अक्तूबर को रात ढाई बजे बाबा प्रेम सिंह हथियार बंद लोगों के साथ गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और उस पर कब्जा कर इसका संचालन अपने हाथ मे ले लिया। इस काम में पुलिस भी उसका सहयोग कर रही है।
विज्ञापन
पुलिस याची को 18 अक्तूबर को उठाकर अज्ञात स्थान पर लेकर गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट ऑफिसर के जाने के बाद ही याची को छुड़ाया जा सका। याची ने कहा कि उसका परिवार अभी भी गुरुद्वारे के भीतर है और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि याची के परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
विज्ञापन