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मालिक से लीज पर गाड़ी लेने के लिए बीमा कंपनी की मंजूरी की जरूरत नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

Sun, 05 Jan 2020 05:32 PM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 05 Jan 2020 05:32 PM IST
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Punjab and Haryana high court, Insurance company, Vehicle
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाहन किसी कारपोरेशन को लीज पर देने से पहले बीमा कंपनी की अनुमति की जरूरत नहीं है। एक बार प्रीमियम का भुगतान होने पर वाहन मालिक या उसकी अनुमति से कोई भी चला सकता है। यह बीमा शर्त का उल्लंघन नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की रिकवरी के अधिकार को लेकर याचिका को खारिज कर दिया।

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यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि बलजिंदर सिंह ने अपने वाहन को लीज पर कारपोरेशन को दिया था। वाहन ने एकदम से ब्रेक लगाया, जिसके चलते धर्मेंद्र सिंह की जो पीछे से आ रहा था, बस से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मोगा ने मौत की एवज में करीब 11 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के बीमा कंपनी को आदेश दिया। बीमा कंपनी ने कहा कि वाहन को लीज पर दिया गया था जो बीमा की शर्त का उल्लंघन है। इसके साथ ही वाहन का जो रूट परमिट है वाहन उस रूट पर नहीं था और न ही वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद था। 
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हाईकोर्ट ने याची कंपनी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि लापरवाही या बीमा की शर्त का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में वाहन के पास भले ही उस रूट का परमिट न हो लेकिन यह उस प्रकार के मामलों में नहीं है जहां रूट परमिट हो ही ना। इसके अतिरिक्त भले ही वाहन को लीज पर दिया गया हो लेकिन कंपनी को प्रीमियम तो मिला ही है फिर इसको मालिक की मर्जी से चाहे जो चलाए। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाहन को लीज पर देने के लिए बीमा कंपनी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य नहीं है।

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