फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab And Haryana High Court, Husband Will Must Pay Alimony To Wife

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी- भले ही हरिद्वार जाओ, फिर भी पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता

Wed, 25 Sep 2019 01:00 AM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 25 Sep 2019 01:00 AM IST
विज्ञापन
Punjab And Haryana High Court, Husband Will Must Pay Alimony To Wife
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए पति ने हाईकोर्ट में दलील दी कि खाने तक को नहीं है, सोच रहा हूं हरिद्वार चला जाऊं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा चाहे हरिद्वार चले जाओ, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। हिसार की फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को 4 हजार तथा बच्चे को 1 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 

विज्ञापन


याची ने कहा था कि उसकी शादी 2014 में हुई थी। उसके बाद से ही उसकी पत्नी उसे परेशान करती थी। अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पति होकर आपने कभी पत्नी को वापस लाने की पहल नहीं की, इसलिए पत्नी को गलत कहना सही नहीं है। इन हरकतों के कारण वह गुजारा भत्ता की हकदार है। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए याची ने कहा था कि उसके पास कमाई का कोई नियमित जरिया नहीं है और ऐेसे में वह गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में कहा कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि वह सोच रहा है कि हरिद्वार चला जाऊं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे हरिद्वार जाओ या कैसे भी जीवन जिओे लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 कोई दंड प्रावधान नहीं है बल्कि यह तो पत्नी की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है।


घरेलू हिंसा मामले में बरी होना भी बचने का आधार नहीं
याची ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसकी पत्नी ने उस पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था, जिसके चलते याची को ट्रायल झेलना पड़ा । लेकिन आखिरकार वह बरी हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याची केस में बरी हो गया हो लेकिन यह भी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने का आधार नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed