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चंडीगढ़: हिरासत में हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जैदी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Wed, 06 May 2020 08:56 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 06 May 2020 08:56 PM IST
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Punjab and Haryana High court dismisses interim bail Petition of Former IG Zaidi
पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी - फोटो : फाइल फोटो

हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े व्यक्ति सूरज की हिरासत में हुई हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैदी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर 60 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया।

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बता दें कि चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत जैदी की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका शुक्रवार को पहले ही खारिज कर चुकी है। जैदी ने याचिका में कहा था कि एक तो वो पहले ही हाईपर टेंशन का मरीज है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अब जो कोरोना महामारी चल रही है, उसे डर है कि वह उससे संक्रमित हो सकता है।
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ऐसे में उसके स्वास्थ्य को देखते हुए 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए। गौरतलब है कि 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूली छात्र के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के एक आरोपी स्थानीय युवक सूरज की कोटखाई थाने में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 
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सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। मामले में सीबीआई ने आईजी जहूर हैदर जैदी सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की अब चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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