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आसाराम के बेटे नारायण साईं को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लेकिन नहीं होगी जेल से रिहाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 26 Oct 2018 09:09 AM IST
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Narayan Sai
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बड़ी राहत देते हुए यौन उत्पीड़न प्रकरण के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमले के मामले में उनकी नियमित जमानत की मांग मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी नारायण साईं जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन पर गुजरात में कई अन्य केस लंबित हैं जिनमें अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। फिलहाल नारायण साईं सूरत जेल में बंद है।
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कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देकर बताया कि नारायण साईं पर 3 मामले चल रहे है। हरियाणा सरकार ने बहस के दौरान नारायण साईं की जमानत का विरोध किया। सरकार के इस जवाब पर नारायण साईं के वकील सरकारी जवाब का विरोध करते कहा कि सरकार ने कोर्ट को यह तो बता दिया कि नारायण साई के खिलाफ तीन मामले चले लेकिन उन मामलों का स्टेटस क्या है यह जानकारी नहीं दी गई।
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साईं के वकील का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में साई को जमानत दे दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आसाराम के बेटे नारायण साई ने दो बहनों का यौन शोषण किया था। इस मामले में पानीपत निवासी महेंद्र चावला को मुख्य गवाह बनाया गया था। हरियाणा पुलिस ने चावला को सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी।
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इस दौरान पिछले साल 13 मई को बाइक सवार दो अज्ञात युवक चावला के घर में घुस गए और फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना में महेंद्र चावला घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को दिए बयान में चावला ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ हमला करवाने का आरोप लगाया।