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लोक अदालत 10 को, निपटाए जाएंगे ट्रैफिक चालान

Fri, 09 Oct 2015 04:49 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 09 Oct 2015 04:49 PM IST
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public court on october 10, traffic challan case will be settled

आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है और अब चालान भुगतने के लिए अगर आप ड्यूटी या अन्य कारणों से वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शनिवार को छुट्टी वाले दिन आपके पास एक अच्छा मौका है।

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हर महीने के सेकंड सेचरडे को सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में लगने वाली लोक अदालत में ट्रैफिक से संबंधित चालानों का निपटारा किया जाएगा। 10 अक्तबूर को लगने वाली लोक अदालत में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोक अदालत का समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक होगा।
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इस दौरान जिला अदालत में कुल 10 बेंच लगाई जाएंगी, जिनमें अधिकतर ट्रैफिक संबंधी चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। इसके अलावा लोक अदालत में सिविल, गैंबलिंग एक्ट और लड़ाई झगड़े के मामले भी निपटाए जाएंगे।
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नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी 10 अक्तूबर को सभी स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। अथारिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के जज टीएस ठाकुर की लीडरशिप में यह लोक अदालत हो रही है।


जिला अदालत में लोक अदालत लगेगी। इसमें छोटे मामलों के साथ नगर निगम और ट्रैफिक से जुड़े मामले मुख्य तौर पर निपटाए जाएंगे। स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्य सचिव लाल चंद ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

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