फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Property worth Rs 29.25 lakh of construction company owner attached

Chandigarh News: कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की 29.25 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

Fri, 12 Jul 2024 06:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 06:44 AM IST
विज्ञापन
Property worth Rs 29.25 lakh of construction company owner attached
चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ की टीम ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल की करीब 29.25 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ लोन के नाम पर करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में कंपनी सीबीआई ने सन्नी बंसल समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी।
विज्ञापन

दरअसल, इस मामले में पंचकूला स्थित देना बैंक के जोनल कार्यालय की ओर से सीबीआई को शिकायत दी गई थी। आरोप के मुताबिक, मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल और अन्य ने बैंक के ही कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर पहले देना बैंक से फर्जी दस्तावेजों पर लोन ले लिया था। कंपनी के मालिक सन्नी बंसल ने स्टॉक और बुक ऋण के बदले 4.50 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट हाइपोथेकेशन (सीसीएच) के जरिए लोन प्राप्त किया था। बाद में कंपनी ने लोन के करोड़ों रुपयों का प्रयोग उस कार्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए यह लोन लिया गया था बल्कि करोड़ों रुपये के लोन की राशि को सन्नी बंसल ने अपने रिश्तेदार व कुछ करीबी सहयोगियों की अलग-अलग कंपनियों व संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिए। बैंक को गुमराह करने के लिए यह राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई ताकि इसके बारे में किसी को पता न लग सके। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सन्नी बंसल सहित उसके अन्य कई करीबियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

बाद में ईडी ने मामले में नामजद सन्नी बंसल के खातों को सील करवाकर उसकी सारी डिटेल खंगाली जिसके जरिए पता चला कि पैसे किस-किस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। मामले की जांच पूरी होने के बाद अब ईडी द्वारा सन्नी बंसल व अन्य आरोपियों की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के अनुसार चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed