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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी बरी

Mon, 05 Feb 2024 03:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Feb 2024 03:36 AM IST
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Property businessman acquitted in check bounce case
चंडीगढ़। चेक बाउंस के एक मामले में जिला अदालत ने प्रॉपर्टी कारोबारी खुड्डा अलीशेर निवासी राजेश चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। राजेश चौहान के खिलाफ वर्ष 2019 में मलोया के बाल कृष्ण शर्मा ने चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। वकील पलविंद्र सिंह लक्की ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने राजेश चौहान के दिए चेक का मिसयूज किया और उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया।राजेश चौहान और शिकायतकर्ता बाल कृष्ण के बीच प्रॉपर्टी को लेकर करार हुआ था, लेकिन राजेश उसे प्रॉपर्टी देने में विफल रहा। इसके लिए बाल कृष्ण को उसके रुपये लौटाने के लिए 65 हजार रुपये का चेक दिया था। बाल कृष्ण ने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। राजेश ने एक और चेक बाल कृष्ण को दिया लेकिन वह भी बाउंस हो गया। इसके बाद बाल कृष्ण ने राजेश के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया था।
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