फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Promotion: 41 police inspectors became DSP after four years

पदोन्नति : चार साल बाद 41 पुलिस निरीक्षक बने डीएसपी

Tue, 12 Mar 2024 09:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2024 09:39 AM IST
विज्ञापन
Promotion: 41 police inspectors became DSP after four years
बिना आरक्षण के गृह विभाग ने जारी की पदोन्नति की सूची
विज्ञापन

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पुलिस के 41 इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाकर पदोन्नति का तोहफा दिया है। हालांकि, पिछले चार साल से यह पदोन्नति लंबित थी। हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पुलिस नियमों के मुताबिक आठ साल बतौर इंस्पेक्टर सेवा करने के बाद पदोन्नति होती है। लेकिन 2003 बैच के इंस्पेक्टरों की पिछले चार से पदोन्नति अटकी हुई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के चलते बार-बार पदोन्नति नहीं हो पाई थी। इस संबंध में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 27 सितंबर को इंस्पेक्टरों की पदोन्नति के लिए केस मांंगे थे।

ये इंस्पेक्टर बने डीएसपी
राजेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, संदीप कुमार, देवेंद्र सिंह, मनोज कुमार, भरतेंद्र कुमार, देविंद्र सिंह, अशोक कुमार, बीरभान, ओमप्रकाश, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार, विशाल, राजबीर सिंह, दिनेश कुमार, जसवंत सिंह, राजदीप मोर, मलकीत सिंह, गुरविंद्र सिंह, जीतेंद्र, हरविंद्र सिंह, राजीव कुमार, संदीप कुमार, अजीत सिंह, जीतेंद्र बेनिवाल, रजनीश यादव, संजय, मदन सिंह, संजीव कुमार, सुरेंद्र सिंह, विकास, दीपक कुमार, अनूप कुमार, भारत भूषण, वीरेंद्र शर्मा, विद्यानंद, ऋषिकांत, विकास कुमार, राजपाल, वजीर सिंह और संजीव गौड़ के नाम शामिल हैं।
विज्ञापन


आरक्षण के आधार पर पदोन्नति हाईकोर्ट के फैसले के बाद
हरियाणा सरकार 25 अक्तूबर को राज्य सरकार की ग्रुप ए और बी श्रेणी में अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी कर चुकी है। पहले पुलिस विभाग ने इसी आधार पर इंस्पेक्टर से डीएसपी के केस मांगे थे और बाकायदा पदोन्नति सूची भी तैयार कर ली थी। लेकिन सिरसा के इंस्पेक्टर कमलदीप ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह पहले बैच के हैं और पदोन्नति में आरक्षण देने से उनके जूनियर भी डीएसपी बन रहे हैं, जबकि पहले पदोन्नति का हक वरिष्ठ का बनता है। अब इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के आधार पर पदोन्नति की सूची बाद में जारी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed