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चंडीगढ़: ऑर्डर पर ग्राहक से मोबाइल नंबर मांगना ठीक नहीं, उपभोक्ता फोरम ने कॉफी आअटलेट को दिए आदेश

Wed, 20 Sep 2023 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 20 Sep 2023 02:22 AM IST
सार

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग की ओर से 26 मई 2023 को एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की थी। इसके मुताबिक कोई भी रिटेल स्टोर उपभोक्ताओं को सामान या किसी भी प्रकार का उत्पाद खरीदने से पहले उनका मोबाइल देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। 

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Prohibition on asking for mobile number or other personal information from the customer
कॉफी के ऑर्डर पर मोबाइल नंबर मांगना गलत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-10 स्थित द कॉफी बीन एंड टी लीफ आउटलेट के संचालक को आदेश दिया है कि वह किसी भी ग्राहक से मोबाइल नंबर समेत अन्य कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या विवरण नहीं मांगेंगे। आयोग ने यह आदेश एडवोकेट पंकज चांदगोठिया की ओर से कॉफी शॉप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया। साथ ही कॉफी शॉप और उसके फ्रेंचाइजी धारक, विजन हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को शिकायत का जवाब देने के लिए 6 अक्तूबर 2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।

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याचिका में शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने आयोग को बताया कि चार सितंबर 2023 को वह सेक्टर-10 स्थित कॉफी बीन्स एंड टी लीफ ऑउटलेट में कॉफी पीने के लिए गए थे। काउंटर पर बैठे कैशियर ने कोल्ड कॉफी के ऑर्डर पर उनका मोबाइल नंबर मांगा। शिकायतकर्ता ने सवाल किया कि उनके मोबाइल नंबर की दुकान को क्या जरूरत है। इस पर कैशियर ने कहा कि मार्केटिंग और मैसेजिंग के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर लेना कैफे शॉप की नीति है। बिना मोबाइल नंबर दिए वह न तो आर्डर की गई कॉफी का बिल जारी कर पाएगा और न ही ऑर्डर ले पाएगा। इसके चलते याचिकाकर्ता को मजबूरन अपना मोबाइल नंबर देना पड़ा। 
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याचिकाकर्ता ने मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर एक लाख 30 हजार रुपये की मांग करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने यह मांग भी की है कि उनके मोबाइल नंबर को शॉप के डाटाबेस से हटाया जाए और किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न किया जाए।


सामान की बिक्री के समय मोबाइल नंबर मांगना गलत
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के विभाग की ओर से 26 मई 2023 को एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की थी। इसके मुताबिक, सभी खुदरा (रिटेलर) विक्रेताओं और विक्रेताओं के संघों को सूचित किया था कि कोई भी रिटेल स्टोर उपभोक्ताओं को सामान या किसी भी प्रकार का उत्पाद खरीदने से पहले उनका मोबाइल देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। 

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि किसी भी उत्पाद की बिक्री के दौरान पहले ही अनिवार्य शर्त के रूप में मोबाइल नंबर पर जोर देते हुए मांगना उपभोक्ता के अधिकारों का का उल्लंघन है। भले ही उपभोक्ता मोबाइल नंबर मांगे जाने के दौरान इसे प्रदान न करने का विकल्प चुनता हो। यह कृत्य पूरी तरह से अधिनियम का उल्लंघन है और अनुचित व्यापार व्यवहार है।

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