{"_id":"616853a6b11714631c2f6d9a","slug":"prohibition-on-arrest-of-yuvika-chaudhary-continues","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट: अभिनेत्री युविका चौधरी को राहत रहेगी जारी, अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी, जांच में शामिल होने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट: अभिनेत्री युविका चौधरी को राहत रहेगी जारी, अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी, जांच में शामिल होने के आदेश
Thu, 14 Oct 2021 09:28 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 14 Oct 2021 09:28 PM IST
सार
25 मई को युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग पर एक वीडियो डाला था जिसे लेकर विवाद हो गया और हांसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज करवा दिया था।
विज्ञापन
अभिनेत्री युविका चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की आरोपी अभिनेत्री युविका चौधरी को राहत जारी रखते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है। साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का भी आदेश दिया है।
25 मई को युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग पर एक वीडियो डाला था जिसे लेकर विवाद हो गया और हांसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए युविका ने हिसार की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हिसार की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
यह भी पढ़ें: डॉक्टरों की पिटाई का मामला: एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से खारिज, कहा- परेशान करोगे तो कैसे करेंगे इलाज
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस रोक को बढ़ाते हुए याची को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए युविका ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर युविका को बिना कोई राहत दिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।
विज्ञापन
25 मई को युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग पर एक वीडियो डाला था जिसे लेकर विवाद हो गया और हांसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए युविका ने हिसार की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हिसार की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: डॉक्टरों की पिटाई का मामला: एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से खारिज, कहा- परेशान करोगे तो कैसे करेंगे इलाज
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस रोक को बढ़ाते हुए याची को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए युविका ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर युविका को बिना कोई राहत दिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।