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निजी अस्पताल अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए शुल्क तय, ज्यादा रुपये लेने वाले निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई
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चंडीगढ़। कोरोना संक्रमितों के लिए निजी अस्पताल में इलाज के साथ अन्य सुविधाओं के लिए प्रशासन ने शनिवार को शुल्क तय कर दिया। अब कोरोना के मरीजों को निजी अस्पतालों में जहां तय शुल्क पर इलाज मिल सकेगा, वहीं अलग-अलग सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसे ऐंठने संबंधी शिकायतों पर भी रोक लगेगी। इसके बावजूद अगर किसी अस्पताल द्वारा तय शुल्क से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर में दो निजी अस्पताल हैं, जहां कोरोना मरीजों के इलाज की मंजूरी दी गई है। इनमें सेक्टर-18 ए स्थित साइट नंबर-54 में चल रहे कारे पार्टनर्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड और सेक्टर-19 डी स्थित साइट नंबर-3314 हॉस्पिटल शामिल है।
ऑक्सीजन के साथ आइसोलेशन वार्ड के लिए रोजाना 8 से 9 हजार देने होंगे
स्वास्थ्य विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन सिलिंडर की सुविधा के लिए रोजाना नौ हजार रुपये का शुल्क लिया जाएगा जबकि एनएबीएच से बिना मान्यता वाले अस्पताल में इसके लिए रोजाना 8 हजार रुपये देने होंगे। इसमें 1200 रुपये पीपीई किट की फीस शामिल होगी।
बिना वेंटिलेटर आईसीयू के लिए प्रतिदिन 13 से 14 हजार देने होंगे
एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल में बिना वेंटिलेटर के आइसीयू वार्ड की सुविधा के लिए प्रतिदिन 14 हजार रुपये और एनएबीएच से बिना मान्यता प्राप्त अस्पताल में इसके लिए प्रतिदिन 13 हजार रुपये देने होंगे। वहीं, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू वार्ड के लिए प्रतिदिन क्रमश: 16,500 और 15 हजार रुपये शुल्क लिए जाएंगे। इसमें 2 हजार रुपये पीपीई किट की फीस भी शामिल होगी।
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हल्के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने का शुल्क (प्रतिदिन)
एनएबीएच से मान्यता प्राप्ता अस्पताल 5,500 रुपये
एनएबीएच से बिना मान्यता वाले अस्पताल 4,500 रुपये
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ऑक्सीजन के साथ आइसोलेशन वार्ड के लिए रोजाना 8 से 9 हजार देने होंगे
स्वास्थ्य विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन सिलिंडर की सुविधा के लिए रोजाना नौ हजार रुपये का शुल्क लिया जाएगा जबकि एनएबीएच से बिना मान्यता वाले अस्पताल में इसके लिए रोजाना 8 हजार रुपये देने होंगे। इसमें 1200 रुपये पीपीई किट की फीस शामिल होगी।
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बिना वेंटिलेटर आईसीयू के लिए प्रतिदिन 13 से 14 हजार देने होंगे
एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल में बिना वेंटिलेटर के आइसीयू वार्ड की सुविधा के लिए प्रतिदिन 14 हजार रुपये और एनएबीएच से बिना मान्यता प्राप्त अस्पताल में इसके लिए प्रतिदिन 13 हजार रुपये देने होंगे। वहीं, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू वार्ड के लिए प्रतिदिन क्रमश: 16,500 और 15 हजार रुपये शुल्क लिए जाएंगे। इसमें 2 हजार रुपये पीपीई किट की फीस भी शामिल होगी।
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हल्के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने का शुल्क (प्रतिदिन)
एनएबीएच से मान्यता प्राप्ता अस्पताल 5,500 रुपये
एनएबीएच से बिना मान्यता वाले अस्पताल 4,500 रुपये